धारा 80C आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर कटौती
इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80सी के तहत, आप कर-बचत उपकरणों और निवेशों से अपनी कर योग्य आय पर रु. 1,50,000 तक की कटौती का दावा करने के पात्र हैं। कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) इस धारा के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र है।