बचाएं अपना TAX सरल तरीके से

जाने Section 80 C के बारे में -

आज आप लोगो को बताएंगे की Income Tax में  Section 80C , 80ccc, 80ccd क्या है?धारा 80 सी आयकर अधिनियम 1961, धारा 80cc इनकम टैक्स क्या है? 80c धारा के तहत कर कटौती कैसे होती है? 80c के कटौती के तहत कौन योग्य होता है?

धारा 80C आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर कटौती इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की धारा 80सी के तहत, आप कर-बचत उपकरणों और निवेशों से अपनी कर योग्य आय पर रु. 1,50,000 तक की कटौती का दावा करने के पात्र हैं। कोई भी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) इस धारा के तहत कटौती का दावा करने के लिए पात्र है।

निवेश जो धारा 80सी के तहत कटौती के लिए योग्य हैं - * टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट -  टैक्स छूट का ज्यादा फायदा और high rate return पाने के लिए tax saving FD में निवेश करे। * PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) - चूंकि यह योजना 15 साल के लिए होती है और सरकार द्वारा स्थापित की गई बचत योजना है, इसलिए PPF में न केवल आपका पैसा सुरछित रहता है, बल्कि गारंटी रिटर्न भी आपको मिलता है।   

निवेश जो धारा 80सी के तहत कटौती के लिए योग्य हैं - * (ELSS Mutual Fund):– ईएलएसएस या इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, आपको धारा 80C के तहत आयकर कटौती (Income tax return) पर बचत करने में मदद कर सकती हैं।   * एनएससी (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र)- धारा 80C कटौती के तहत एनएससी अभी तक विश्वशनीय विकल्प माना जाता है। 

निवेश जो धारा 80सी के तहत कटौती के लिए योग्य हैं - * लाइफ इंश्योरेंसप्रीलमयम: –अगर यदि आप अपने और अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों के लिए जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए नियमित भुगतान  करते है , तो आप प्रीमियम पर कटौती का दावा कर सकते हैं। * गहृ ऋण चुकौत (Home Loan):– आपके होम लोन पर मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए भुगतान किएगए प्रीमियम पर कर कटौती (tax return) के दावा किया जा सकता है ।

निवेश जो धारा 80सी के तहत कटौती के लिए योग्य हैं - * ट्यूशन फीस का भुगतान: –अपने, और अपने जीवनसाथी या अपने बच्चों के लिए ट्यूशन फीस का भूगतान , आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर कटौती (tax return) के लिए योग्य होते है। * ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि): –कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) निवेष कर कटौती (tax return) के लिए उत्तरदायी होता है।

आयकर धारा 80CCD के तहत कर कटौती का दावा करने के पात्र व्यक्ति * भारत निवासी व्यक्ति ,चाहे वह वेतनभोगी (job person) और स्वनियोजित (Businessman) हो , दोनोइस धारा के तहत कर कटौती का दावा कर सकते हैं। * एनआरआई (NRI) सहित भारत के नागरिक इस योजना के तहत कर लाभ का दावा कर सकते हैं।

आयकर धारा 80CCD के तहत कर कटौती का दावा करने के पात्र व्यक्ति * HUF (हिंदू अविभाजित परिवार) धारा 80CCD कटौती के तहत कर कटौती का दावा करने के लिए योग्य नही होते हैं। * एनपीएस , एक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य होता है। जबकि अन्य लोगो के लिए यह स्वैच्छिक होती है।